केंद्र सरकार की तरफ से आधार के साथ PAN लिंक कराने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अभी आप 31 मार्च 2021 तक यह लिंकिंग करा सकते हैं.
PAN-Aadhaar Linking: पैनकार्ड धारक ध्यान दें! आगामी 1 अप्रैल से आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN card) बेकार हो सकता है, यदि आपने उसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है. केंद्र सरकार की तरफ से आधार के साथ PAN लिंक कराने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. अभी आप 31 मार्च 2021 तक यह लिंकिंग करा सकते हैं. केंद्र ने इससे पहले 30 जून 2020 को आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की थी.
बीते साल कोविड19 महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण सरकार ने आयकर रिटर्न से जुड़ी डेडलाइन के साथ-साथ PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को भी आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की बजाय 30 जून 2020 किया था, जिसे सरकार एक बार और बढ़ा दिया.
10 हजार की पेनल्टी!
आयकर कानून की धारा 272B के तहत यदि तय समय सीमा में आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया, तो 10000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर विभाग की ओर से यह समझा जाएगा कि आपका पैन तय नियमों के अनुरूप नहीं है.
नहीं कर पाएंगे ये काम!
यह जानना जरूरी है कि बैंक में खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर्स खरीदने, यहां तक की 50 हजार रुपये से अधिक नकद लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है. इसका मतलब यह कि यदि आपने आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे.
अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो SMS, ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए इस प्रॉसेस को पूरा कर सकते हैं. यह जान लें कि PAN और आधार की लिंकिंग के लिए दोनों डॉक्युमेंट्स में डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, लिंग और जन्मतिथि में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो लिंकिंग कैंसिल हो सकती है.
PAN को आधार से लिंक करने की प्रॉसेस-
1. SMS के जरिए
अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. आपको UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा.
उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
2. ऑनलाइन तरीका
- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
- बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
- अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
- अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
- इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.
3. ऑफलाइन
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी. यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा. यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.