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अब ऐसे ही नहीं बन जाएगा नया Driving Licence! पहले पूरा करना होगा Video Tutorial का कोर्स

New Driving Licence: सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के साथ साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का अहसास कराने की भी कोशिश शुरू कर दी है. 

नई दिल्ली: New Driving Licence: अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए महीने भर पहले से ही तैयारी करनी होगी. जो लोग भी अब नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाना चाहते हैं उन्हें एक महीना पहले वीडियो ट्यूटोरियल (Video Tutorial) देखना होगा और सुरक्षित ड्राइविंग के पहलुओं को गहनता से समझना होगा, इसके बाद ही वो ड्राइविंग टेस्ट में बैठ सकेंगे.

नए ड्राइविंग लाइसेंस के जरूरी हैं ये Video Tutorials

अंग्रेजी अखबार The Time of India में छपी खबर के मुताबिक, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे लोगों को Video Tutorials में उन परिवारों के सदस्यों के इंटरव्यू भी दिखाए जाएंगे, जिन्हें असुरक्षित ड्राइविंग का शिकार होना पड़ा, ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग का महत्व समझ सकें. 

मौजूदा लाइसेंसधारकों के लिए भी कोर्स 

इसी तरह मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंसहोल्डर के लिए भी सख्ती बढ़ेगी. अगर ऐसे लोग किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें एक ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स (Driver Safety Certificate Course) करना होगा. इन ड्राइवर्स को रीफ्रेशर कोर्स तीन महीने में पूरा करना होगा. इसके लिए इन ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को उनके आधार से लिंक कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके कि उन्होंने कोर्स पूरा किया है या नहीं. 

31 अक्टूबर से नया मैकेनिज्म 

सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिया है कि उन टू-व्हीलर राइडर्स की फोटो शेयर की जाए और चालान भेजे जाएं जिन्होंने टोल प्लाजा को क्रॉस करते समय हेलमेट नहीं पहना है. इस मैकेनिज्म को शुरू करने के लिए भी 31 अक्टूबर की डेडलाइन तय की गई है. 2019 में टू-व्हीलर ड्राइवर्स और उनके साथ पिछली सीट पर बैठे 44,666 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, टू व्हीलर्स एक्सीडेंट में हुई कुल मौतों में से ऐसे मामलों की संख्या 80 परसेंट हैं. 

बिना कोर्स पूरा किए नहीं बनेगा नया DL

सूत्रों के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशंस के लिए ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल और मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंसधारकों के लिए सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स का डिटेल प्रोटोकॉल अगले कुछ हफ्तों में संशोधित MV एक्ट के तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में शामिल किया जाएगा. सूत्र के मुताबिक ये वीडियो राज्यों और सड़क सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं के पास होगा. ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, कोई भी व्यक्ति बिना इस ट्यूटोरियल को पूरा किए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा.

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