देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) पर आरबीआई ने करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. 16 मार्च को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, SBI ने कुछ रेगुलेटरी कंप्लाएंस पूरा नहीं किया था जिसकी वजह से यह पेनाल्टी लगाई गई है.
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) पर आरबीआई ने करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है. 16 मार्च को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, SBI ने कुछ रेगुलेटरी कंप्लाएंस पूरा नहीं किया था जिसकी वजह से यह पेनाल्टी लगाई गई है. RBI ने 15 मार्च 2021 को एक ऑर्डर जारी करके यह पेनाल्टी लगाई है. RBI ने एक प्रेस रिलीज में कहा है, “यह पेनाल्टी रेगुलेटरी कंप्लाएंस ना मानने की वजह से लगाई गई है.
केंद्रीय बैंक की एक विज्ञप्ति के अनुसार जुर्माना बैंक नियमन कानून के कुछ प्रावधानों और कमीशन के रूप में बैंक कर्मचारियों को पारितोषिक के भुगतान को लेकर जारी स्पष्ट निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर है.
क्या है पूरा मामला?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देकर बताया है कि 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन की जांच हुई है. इसके अलावा आरबीआई ने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट की भी जांच की गई है, जिसके बाद रिजर्व बैंक ने SBI से पूछा कि वह अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले कमीशन को एक्सप्लेन करे. हालांकि, बैंक ने जो जवाब दिया RBI उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद RBI ने उस पर पेनाल्टी लगाई है.
किस सेक्शन के तहत लगा है जुर्माना
रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट 1949 के सेक्शन 10 (1) (b) (ii) के उल्लंघन और कर्मचारियों को कमिशन के रूप में पारिश्रमिक भुगतान संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी के कारण एसबीआई पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है.