डीए (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के ऐलान के इंतजार के बीच मोदी सरकार 1 अप्रैल से नये श्रम कानून लागू कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो आपको खट्टा-मीठा अनुभव होगा क्योंकि नए कानून से आपको कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान. जिस तरह के नियम नए श्रम कानून में बनाए गए हैं उसके मुताबिक आपका भविष्य निधि (Provident Fund) में अंशदान बढ़ जाएगा लेकिन हाथ में सैलरी कम आएगी.
1/7 बदल जाएंगी सैलरी की डिटेल्स
New Wage Code Bill संसद से तो पास हो चुका है. अब इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है. नए श्रम कानून लागू होने पर आपकी सैलरी में बहुत बड़ा बदलाव होगा. पीएफ, ग्रैच्युटी( Gratuity), महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और किराए के मकान का भत्ता (House Rent Allowance) सबके आंकड़े बदल जाएंगे.
2/7 सभी भत्ते 50 फीसदी से ज्यादा नहीं
नए श्रम कानून में ये प्रावधान है कि महंगाई , यात्रा और किराए के मकान का भत्ता समेत सभी भत्ते कुल मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे. यानी कि अगर आपकी CTC (Cost to Company) 20 हजार रुपये है तो सभी भत्ते मिलाकर 10 हजार से ज्यादा नहीं होंगे.
3/7 बढ़ जाएगा आपका मूल वेतन
नए नियमों के मुताबिक आपकी CTC में मूल वेतन का हिस्सा 50 फीसदी या उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर अभी आपकी सैलरी डिटेल्स में मूल वेतन 50 फीसदी से कम है तो ये जल्द ही बदलने जा रहा है. नए नियम लागू होने पर आपके मूल वेतन के साथ-साथ आपकी CTC में भी इजाफा हो सकता है.
4/7 हाथ में आएगी कम सैलरी
नए कानून लागू होने पर आपकी Take Home Salary घट सकती है क्योंकि जब मूल वेतन 50 फीसदी तक होगा तब उसका 12+12= 24 फीसदी हिस्सा आपके पीएफ खाते में चला जाएगा. CTC का नियम लागू होने के बाद अब ज्यादातर कंपनी अपने PF का अंशदान (12 फीसदी) कर्मचारियों के CTC से ही काटती हैं.
5/7 पीएफ में अंशदान बढ़ेगा
मौजूदा नियमों के मुताबिक अभी आपके मूल वेतन से 12 फीसदी हिस्सा पीएफ में जाता है. जब मूल वेतन CTC का 50 फीसदी हो जाएगा तो पीएफ में अंशदान भी बढ़ जाएगा. 20 हजार की CTC होने पर 10 हजार रुपये मूल वेतन होगा और उसका 12 फीसदी यानी कि 1200 रुपये पीएफ खाते में जाएंगे.
6/7 बदल जाएगा ग्रैच्युटी का नियम
नए श्रम कानूनों में ग्रैच्युटी के नए नियम बनाए गए हैं. अभी कर्मचारियों को एक ही कंपनी में 5 साल की लगातार नौकरी के बाद ग्रैच्युटी का हक है लेकिन नए कानून में 1 साल तक नौकरी करने पर भी कर्मचारी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे.
7/7 73 साल बाद बदल रहे हैं नियम
आजादी के बाद जो श्रम कानून बनाए गए थे उनमें पहली बार कोई सरकार बदलाव करने जा रही है. समय की मांग को देखते हुए सरकार इन्हें जायज ठहरा रही है. सरकार का दावा है कि नए श्रम कानूनों में नियोक्ता (Employer) और कर्मचारी (Employee) दोनों का ख्याल रखा गया है.