स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. गडकरी ने कहा- इसके लिए automated fitness centres पीपीपी मोड में खोले जाएंगे. जिससे देश में रोजगार की भी बढ़ोतरी होगी.
नई दिल्ली. नई कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. जो लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नया वाहन खरीदेंगे उन्हें ऑटोमोबाइल कंपनी 5 प्रतिशत की छूट देगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की थी. जिसको देश में जल्द ही लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि, इस पॉलिसी में 4 फेज होंगे. जिसमें से एक फेज में यदि आप अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद नया व्हीकल खरीदते है तो आपको 5 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. आइए जानते है आपको स्क्रैपिंग पॉलिसी से कितना फायदा होने वाला है.
इन वाहनों के लिए जरूरी होगा फिटनेस सर्टिफिकेट – स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद 20 साल पुराने निजी वाहन और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. गडकरी ने कहा- इसके लिए automated fitness centres पीपीपी मोड में खोले जाएंगे. जिससे देश में रोजगार की भी बढ़ोतरी होगी.
स्क्रैपिंग पॉलिसी से ऑटो सेक्टर की होगी ग्रोथ- इस समय देश में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये का ऑटो सेक्टर का सालाना बिजनेस होता है. गडकरी के अनुसार स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने के बाद ऑटो सेक्टर का बिजनेस करीब 10 लाख करोड़ रुपये सालाना के आसपास पहुंच जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि, इससे देश में करीब 50 हजार से ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे.
नए वाहनों की कीमत में 30 से 40 फीसदी की होगी कमी- केंद्रीय मंत्री के अनुसार अभी ऑटो सेक्टर को नए वाहन के निर्माण के लिए स्टील, रबर एल्यूमीनियम और रबर को इम्पोर्ट करना पड़ता है. जिससे नए वाहनों की कीमत बढ़ जाती है. वहीं उन्होंने कहा- स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने के बाद स्टील, रबर एल्यूमीनियम और रबर के इम्पोर्ट की जरूरत नहीं होगी. जिससे वाहनों की कीमतों में 30 से 40 फीसदी की कमी आएगी.
पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स- स्क्रैपिंग पॉलिसी के अलावा सरकार 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना बना रही है. जिससे जो राजस्व एकत्र होगा उसका उपयोग प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा. इस योजना के तहत, आठ वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को रोड टैक्स के 10-25 प्रतिशत की दर से फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है.