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घर बैठे SMS के जरिए लिंक कर सकते हैं AADHAAR-PAN, जानिए प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह इनएक्टिव हो जाएगा.

नई दिल्ली. पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का कहना है कि 31 मार्च 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. खास बात है कि आप SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं.

मोबाइल से आपको एक SMS पैन सेवा देने वाली कंपनी NSDL या UTIITL को भेजना होगा. आधार और पैन को लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजना होगा. इस फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा-
>> SMS में आपको UIDPAN लिखना है.
>> इसके बाद स्पेस छोड़कर 12 अंकों का आधार नंबर लिखना है.
>> इसके बाद फिर स्पेस छोड़कर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना है.
>> NSDL के लिए 567678 पर मैसेज भेज दें.

>> UTIITL के लिए 56161 पर मैसेज भेज दें.

ऑनलाइन ऐसे करें लिंक
आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर विजिट करना होगा. यहां पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. एक नया विंडो खुल जाएगा. इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें. इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें. क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया.

अगर नहीं किया लिंक तो हो जाएगा इनएक्टिव
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह इनएक्टिव हो जाएगा. डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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