नए राशन कार्ड देने के लिए यह कैम्प 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच तालुक आपूर्ति कार्यालयों में लगाया जाएगा. बता दें कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने का तरीका अलग-अलग होता है.
नई दिल्ली. राशन कार्ड (Ration Card) एक सरकारी दस्तावेज है जिसके जरिए सरकारी वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से गेंहू, चावल आदि बाजार मूल्य से कम दाम पर खरीदा जा सकता है. बता दें कि हर राज्य में राशन कार्ड बनवाने का तरीका भी अलग-अलग होता है. राशन कार्ड का लाभ देने के लिर सरकार शिविर का भी आयोजन करती है. तमिलनाडु के मदुरई शहर में 13 फरवरी 2021 को यानी कल नए स्मार्ट राशन कार्ड देने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा. जिला प्रशासन द्वारा तालुक कार्यालय में तीसरे लिंग (ट्रांसजेंडर) को राशन कार्ड बनाने के लिए यह स्पेशल कैम्प लगाया जाएगा.
सुबह 10 बजे लगेगा कैम्प
नए राशन कार्ड देने के लिए यह कैम्प 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच तालुक आपूर्ति कार्यालयों में लगाया जाएगा. शासन द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में, कलेक्टर जीएस समीरन ने कहा कि जिन लोगों को अभी तक स्मार्ट राशन कार्ड नहीं मिला है और उनकी आयु 18 वर्ष हो गई है वे लोग राशन कार्ड के लिए शिविर में आएं.
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को आधार कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस प्रुफ, एलपीजी सिलेंडर रसीद या टेनरशिप एग्रीमेंट के साथ शिविर में जाना होगा. जिला प्रशासन का कहना है कि जो लोग अकेले अलग रह रहे हैं वे भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
माता-पिता के राशन कार्ड से हटा सकते हैं नाम
यदि आवेदक का नाम उनके माता-पिता या अभिभावकों के राशन कार्ड में है, जिसे आवेदक हटा कर अलग राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे लिखित में देना होगा. जिसके बाद तालुक आपूर्ति अधिकारी आवेदक के नाम पर नया राशन कार्ड देने के लिए उसके माता-पिता या अभिभावक के राशन कार्ड से नाम हटा देगा.
बता दें कि तमिलनाडु ‘एक देश एक राशन कार्ड’ सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य हो गया है. केंद्र सरकार ने इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को 30,709 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर्ज जुटाने की अनुमति दी है.
तीन टाइप के होते हैं राशन कार्ड
राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं. इसे बीपीएल, एपीएल और एएवाई वर्गों में बांटा गया है.
BPL- बीपीएल का मतलब है बिलो पावर्टी लाइन, यानी ये कार्ड उन गरीब परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं. इन कार्ड धारकों को सरकार 25 से 35 किलो तक का राशन मुहैया कराया जाता है.
APL- वहीं एपीएल यानी अबोव पावर्टी लाइन राशन कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं. इस कार्ड वाले लोगों को 15 किलो तक अनाज दिया जाता है.
AAY- तीसरा कार्ड एएवाई यानी अंत्योदया कार्ड होता है ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं ये गरीबी रेखा से भी नीचे होते हैं. राज्य सरकार ऐसे परिवारों को महीने में 35 किलो तक अनाज मुहैया कराती है.