RBI action on bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महाराष्ट्र के एक और बैंक पर नकेल कस दी है. इस बार महाराष्ट्र के नासिक में ‘Independence Co-operative Bank Limited’ पर निकासी को लेकर कई प्रतिबंध लगे हैं. इस बैंक के खाताधारक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं.
नई दिल्ली: RBI action on bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के एक और बैंक पर नकेल कस दी है. इस बार महाराष्ट्र के नासिक में ‘Independence Co-operative Bank Limited’ पर निकासी को लेकर कई प्रतिबंध लगे हैं. इस बैंक के खाताधारक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं. यह रोक शुरुआत में 6 महीने के लिए लगाई गई है.
99 परसेंट खाताधारकों का पैसा सुरक्षित
RBI ने ये प्रतिबंध बैंक की मौजूदा खराब हालत को देखते हुए लगाया है. हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation -DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत 99.89 खाताधारक पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यानी बैंक में जमा उनका पैसा नहीं डूबेगा.
6 महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध
इंश्योरेंस स्कीम के मुताबिक हर खाताधारक DICGC ले अपने कुल जमा का 5 लाख रुपये तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने का हकदार है. यानी जिन खाताधारकों ने 5 लाख रुपये तक की रकम बैंक में जमा कर रखी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. को-ऑपरेटिव बैंक पर ये प्रतिबंध अगले 6 महीने तक लागू रहेगा .
खाताधारक पैसा नहीं निकाल सकेंगे
इस कार्रवाई को लेकर RBI का कहना है कि इंडिपेन्डेन्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक की मौजूदा नकदी की हालत को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, अब जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता या किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की इजाजत नहीं होगी. ग्राहक चाहें तो जमा के बदले कर्ज का निपटारा कर सकते हैं लेकिन इसमें भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा
बैंक कोई नया लोन नहीं दे सकता
इसके अलावा RBI ने कई और प्रतिबंध बैंक पर लगाए हैं. बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बिना RBI की मंजूरी के कोई लोन मंजूर नहीं कर सकते, न तो कोई लोन रीन्यू कर सकते हैं, न तो कोई निवेश कर सकते हैं और न तो कोई भुगतान ही कर सकते हैं. RBI ने कहा है कि प्रतिबंधों के बावजूद इंडिपेन्डेन्स को ऑपरेटिव बैंक अपना बैंकिंग कारोबार करता रहेगा, जबतक की उसकी स्थिति में सुधार न आ जाए. इसे बैंकिंग लाइसेंस का कैंसिल होना नहीं समझा जाए. रिजर्व बैंक ने कहा कि स्थितियों को मुताबिक दिशा-निर्देशों में बदलाव किए जा सकते हैं.