कारों की पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर रु 1000 का जुर्माना किया जाएगा जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं होने पर रु 500 का चालान काटा जाएगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कुछ हिस्सों में दो ज़रूरी कानूनों का सख़्ती से पालन करवाने का फैसला किया है. यह हैं कारों की पिछली सीटों पर सीट बैल्ट लगाना और दोपहिया वाहनों पर साइड मिरर का इस्तेमाल करना. शहर के पश्चिमी ज़ोन के एक नए आदेश के तहत अब अगर आप कार की पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. इसके अलावा दुपहिया वाहनों पर साइड मिरर लगाना भी अब अनिवार्य होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है.
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम 1988 दोनो में ही यह नियम पहले से ही अनिवार्य हैं.
यातायात पुलिस इस नियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली में अभियान चलाएगी जिसके बाद कानून का पालन न करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कार में पीछे की सीट बेल्ट न लगाने के लिए रु 1000 रुपये का जुर्माना होगा और दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगे होने पर रु 500 का चालान काटा जाएगा.
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए, दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, ‘अधिकांश दोपहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होते हैं, और कुछ लोग जानबूझकर इन्हे हटा देते हैं. इसके कारण ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. वहीं, कार की पिछली सीट पर लोग कभी भी बेल्ट नहीं लगाते हैं. एक बड़ी दुर्घटना में इस छोटी सी लापरवाही के कारण यात्री की मौत हो जाती है.” अधिकारियों ने कहा कि इस नियम का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 दोनों में किया गया है.