अब कार की पिछली सीट पर बैठने पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा टू व्हीलर में साइट मिरर न होने पर जुर्माना वसूला जाएगा. ये नियम दिल्ली में लागू हुआ है.
ई दिल्ली: अगर आप कार (Car) या टू व्हीलर (Two Wheeler) से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की सैर का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव (New Traffic Rules) हो गया है. इसके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना जरूरी होगी. जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर (Side Mirror) होना अब अनिवार्य होगा. ऐसा न होने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) आपका चालान काट सकती है.
ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया आदेश
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, ‘अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं. जबकि कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं. जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. वहीं कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है. जो लोगों में जागरुकता की कमी का अहसास दिलाता है. किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है.
इतने रुपये का कटेगा चालान
अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी. विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि टू व्हीलर में साइट मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा.