प्रदेश में अब स्कूल (School) कॉलेज (College) शिक्षण और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे.
जयपुर: प्रदेश में अब स्कूल (School) कॉलेज (College) शिक्षण और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. इनके साथ ही सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार (State Government) की ओर से जारी गाइडलाइन में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. ब्रिटेन से आए नए स्ट्रेन वायरस के कारण यह निर्णय लिया गया है.
गृह विभाग (Home Department) की ओर से 1 से 15 जनवरी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार स्कूल कॉलेज शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे हालांकि इस दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. स्कूलों में ऑनलाइन अध्यापन दिल्ली काउंसलिंग तथा संबंधित कार्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार 50% शैक्षणिक एवं शैक्षणिक स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकेगा.
केवल कंटेनमेंट जोंस के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति होगी लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल शोधार्थी विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है को 15 अक्टूबर से खोल ले जाने की अनुमति जारी की हुई है. केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह स्वयं का यह समाधान करेंगे कि कोई शोधार्थी विज्ञान तकनीकी कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला प्रयोग इस कार्य की वास्तविक आवश्यकता है.
अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे राज्य के विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय आदि को केवल शोधार्थी विज्ञान तकनीकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्य के संबंधित कार्य करना है को राज्य सरकार के निर्णय अनुसार खोला जा सकेगा.
सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क एवं अन्य स्थान 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. इसी तरह सामाजिक राजनीतिक खेलकूद मनोरंजन शैक्षणिक धार्मिक आयोजन आदि 15 जनवरी तक अनुमति नहीं रहेगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर विवाह संबंधी आयोजन हो सकेंगे लेकिन एसडीएम को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी विवाह आयोजन के दौरान 100 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे. नो मास्क नो एंट्री और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. अंत्येष्टि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.