सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डीएल, आरसी की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कोरोन वायरस के प्रसार को रोकने की आवश्यकता के मद्देनजर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता जैसे DL, RC, परमिट आदि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में एक निर्देश भी जारी कर दिए है।
इस आदेश के बाद अगर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता 31 दिसंबर के बाद भी मान्य रहेगी। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने दस्तावेजों को अपडेट कराने की तारीख को 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020 और 24 अगस्त 2020 को भी एडवाइजरी जारी कर आगे बढ़ा दिया था। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट की वैधता (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।
नए एडवाइजरी में कहा गया है, “COVID-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जा सकता है।
एडवाइजरी में कहा गया है कि इससे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।