UPI Transaction: कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है. हाल के समय में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लोगों द्वारा भुगतान के लिए इस्तेमाल करे जा रहे माध्यमों से एक बनकर उभरा है. यूपीआई का इस्तेमाल करते समय कई बार यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति सामने आती है जिसमें आपने यूएपीआई पेमेंट कर दी लेकिन वह फेल हो गई और राशि आपके अकाउंट से कट गई है. तो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे आपका पैसा रिफंड हो जाए.
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने इसका समाधान बताया है. एसबीआई ने ट्वीट करके बताया है कि बैंक के ग्राहकों को इसके लिए दो आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. अगर आपकी राशि 48 घंटे के भीतर रिफंड नहीं होती है, तो इनका इस्तेमाल करें.
इन स्टेप्स को करें फॉलो
स्टेप 1- ऐप में शिकायत को रजिस्टर करें
सभी यूपीआई बेस्ड ऐप्स में किए गए भुगतान पर आखिरी स्टेटस के लिए विवाद की शिकायत करने का विकल्प होता है.
स्टेप-2- अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भेजें
ऐप में भुगतान से जुड़ी शिकायत करने के बाद आप ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को भी भेज सकते हैं. आपको भुगतान की तारीख, राशि और 12 संख्या के ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर को भेजना होगा. रिफंड ये जुड़े मुद्दों के लिए आप RRN यानी रिट्रीवल रेफरेंस नंबर को भेज सकते हैं. बैंक ने बताया कि इन जानकारी को [email protected] पर भेजना है.
इसके अलावा बैंक ने बताया कि गैर-वित्तीय मुद्दों या शिकायतों के लिए आप बैंक के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं. यह विकल्प BHIM SBI PAY ग्राहकों के लिए है.
UPI पर क्या-क्या सुविधा ?
बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) यूजर्स को पैसे ट्रांसफर, बिजली, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड आदि के बिल का भुगतान करने की सुविधा देता है. इसके अलावा यूजर्स इससे इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद और रिन्यू करा सकते हैं, रिलीफ फंड में डोनेशन दे सकते हैं, मोबाइल फोन, डीटीएच कनेक्शन और मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं. यूपीआई के जरिए यूजर्स मूवी, बस और ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं. इसके अलावा UPI के इस्तेमाल से ग्राहक रेस्टोरेंट, किराना स्टोर्स और दूसरी दुकानों पर बिल का भुगतान भी कर सकते हैं. UPI से यूजर्स किसी भी समय रियल टाइम बेसिस पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.