भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चैन्नई में आधारित निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया (Nissan Renault Financial Services India) प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने यह जुर्माना केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया. बुधवार को जारी एक बयान में केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना उपयुक्त NBFCs के लिए सही कामों को लेकर कोड में दिए निर्देंशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.
निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया का उसकी 31 मार्च 2019 को वित्तीय स्थिति को लेकर किए गए वैधानिक निरीक्षण से उसके आरबीआई के निर्देशों का नहीं पालन करने का खुलासा हुआ.
नोटिस भेजकर मांगी गई थी सफाई
केंद्रीय बैंक ने कहा कि कंपनी को एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा गया कि क्यों उस पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए. इसमें कहा गया था कि कंपनी द्वारा उपलब्ध किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों के निरीक्षण और कंपनी के जवाब को देखने के बाद आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि होती है और मॉनेटरी पैनल्टी को लागू किया जाना चाहिए.
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, यह कार्रवाई रेगुलेटरी अनुपालन करने में कमियों की वजह से ली गई और यह कंपनी द्वारा उसके ग्राहकों के साथ किसी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता के बारे में नहीं बताती है.