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क्या नवंबर 2020 में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है? जानिए जवाब

EPFO पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है. EPFO ने ट्वीट करके ग्राहकों को अलर्ट किया है कि जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है ऐसे लोग नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है.

EPFO ने ट्वीट में लिखा है कि अगर आपकी पेंशन को शुरु हुए एक साल से भी कम समय हो रहा है या फिर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है तो ऐसे लोग नवंबर 2020 में लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी.

जिन लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट को नवंबर में ही जमा करना है उन्हें डिजिटल विकल्प दिए गए हैं. EPFO ने बताया कि आप इसे उमंग ऐप के जरिए भी जमा करा सकते हैं. या नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं.

देशभर में चल रही महामारी को देखते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए यह राहत दी गई है. इसके अलावा आप निकटम सीएससी के बारे में इस लिंक से पता लगा सकते हैं. – https://locator.csccloud.in/

लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. कोरोना काल में ईपीएफओ अनवाश्यक भीड़ से बचने के लिए लोगों को ये सलाह दे रहा है.

बता दें इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. केंद्र सरकार ने राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया है.

पेंशनर्स की सहूलियत के लिए सरकार ने नवंबर 2014 में जीवन प्रमाण सुविधा लॉन्च की. इसके आने से अब पेंशनर्स को बैंक की उसी ब्रांच में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्यता नहीं है, जहां से उनकी पेंशन आती है.

उमंग ऐप पर जीवन प्रमाण सर्च करना होगा और जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा. इसके बाद पेंशनर ऑथेंटिकेशन पेज खुल जाएगा. इसमें जरूरी इनफॉरमेशन भरकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है.

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