MUST KNOW

अर्नब गोस्वामी को जेल या बेल? कोर्ट में आज हो सकती है जमानत अर्जी पर सुनवाई

मुंबई: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की जमानत अर्जी पर आज (गुरुवार) अलीबाग कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में अलीबाग में दर्ज एफआईआर (FIR) को खारिज करने की अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर भी आज ही सुनवाई होनी है.

क्यों जेल में हैं अर्नब गोस्वामी

अर्नब गोस्वामी को बुधवार को मुंबई पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने केस में गिरफ्तार किया था. देर शाम अर्नब को रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हालांकि, अर्नब के वकील ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है.

किन धाराओं में हुई है अर्नब की गिरफ्तारी

अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां की आत्महत्या से जुड़े मामले में हुई है. पुलिस ने बताया कि धारा 306 और 34 के तहत अर्नब को लोअर परेल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया. सुसाइड केस में अर्बन गोस्वामी के अलावा फिरोज मोहम्मद शेख और नितेश सारदा भी आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

5.4 करोड़ बकाया नहीं देने का है आरोप

अर्नब गोस्वामी, फिरोज और नितेश सारदा द्वारा कथित रूप से बकाया राशि न देने पर 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां के आत्महत्या करने के मामले की सीआईडी द्वारा पुनः जांच करने के आदेश दिए गए थे. कथित तौर पर अन्वय नाइक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कहा गया था कि आरोपियों ने उनके 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा. हालांकि रिपब्लिक टीवी ने आरोपों को खारिज कर दिया था.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top