नई दिल्लीः दिवाली पर लोग गिफ्ट (Diwali Gifts) का आदान-प्रदान करते हैं. लेकिन इन गिफ्ट्स के चलते आपको टैक्स (Income Tax) भी देना पड़ सकता है. महंगे गिफ्ट्स के चलन से अब आयकर विभाग (Income Tax Department) ने भी लोगों को इन मिलने वाले गिफ्ट्स को कर के दायरे में ला दिया है. हालांकि इसके लिए लोगों को एक सीमा के बाद मिले गिफ्ट्स पर ही टैक्स देना होगा. फेस्टिव सीजन में फैमिली के अलावा दोस्तों को छोड़कर बाहर से मिलने वाले कॉर्पोरेट गिफ्ट्स (Corporate Gifts) इसके दायरे में रहते हैं.
50 हजार से अधिक वैल्यू पर टैक्स
अगर वित्तीय वर्ष के दौरान आपको मिले गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये तक है तब आपको मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है. लेकिन अगर यह 50,000 रुपये से ज्यादा हो जाए तो आपको पूरी वैल्यू पर टैक्स चुकाना होगा. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 56(2) में इस बात का प्रावधान किया गया है.
घर से मिले गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं
हालांकि नियम के मुताबिक भाई-बहन, माता-पिता, साला-साली, पति या फिर पत्नी जैसे नजदीकी संबंधों से मिले गिफ्ट्स पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है. शादी में मिले गिफ्ट्स भी इस दायरे से बाहर हैं. अगर किसी की शादी है और उसे गिफ्ट मिल रहा है तब उस पर टैक्स नहीं देना होता है. शादी के बाद किसी भी मौके पर लिमिट वैल्यू से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स देना होता है.
इन गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं
फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड और रिलेटिव्स से आपको कई तरह के गिफ्ट मिल सकते हैं. इसमें कैश या चेक से मनी, अचल संपत्ति जैसे जमीन या बिल्डिंग, चल संपत्ति के तौर पर सोना, ज्वेलरी और शेयर्स हो सकते हैं.