नई दिल्ली: LTC कैश वाउचर (Cash Voucher) का फायदा केंद्रीय कर्मचारी (Government Employees) अब और आसानी से उठा सकेंगे. केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए अपने नाम से खरीदी गई कोई भी चीज या सेवाओं के लिए एक से ज्यादा बिल जमा कर सकते हैं. इस स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने FAQs (Frequently Asked Questions) जारी किया है.
पहले क्या था नियम, अब क्या हुआ
आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को सरकार ने LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया था. जिसके मुताबिक केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 परसेंट या उससे ज्यादा GST वाले सामान या सेवा को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकता है. इससे पहले सरकार के नियम के मुताबिक अगर किसी को इस स्कीम का फायदा लेना होता है तो उसके लिए यात्रा करनी पड़ती थी, वरना इस अलाउंस का फायदा नहीं मिलता. अब वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कर्मचारी इस स्कीम का फायदा बिना लीव इनकैशमेंट के भी कर सकते हैं.
कर्मचारियों का कैसे मिली राहत
मंत्रालय ने कहा, ‘चूंकि यह योजना ऑप्शनल है, ऐसे में अगर कोई कर्मचारी LTC किराये का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं कर पाता, तो वो LTC (Leave Travel Concession) नियमों के मौजूदा निर्देशों के तहत इसका फायदा उठा सकते हैं.’ FAQs में साफ किया गया है कि इस योजना के तहत कर्मचारी कई बिल दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि क्लेम और उसका सेटलमेंट 1 मार्च 2021 से पहले होना चाहिए.
बची हुई LTC पर भी स्कीम लागू
FAQs के कुछ सवालों में एक सवाल ये भी पूछा गया कि अगर योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एलटीसी के आंशिक हिस्से का इस्तेमाल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों ने कर लिया है, तो क्या ऐसे में इस योजना का लाभ मिलेगा. सरकार की ओर से बताया गया है कि, यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी. एक अन्य सवाल कि यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो क्या कम सदस्यों पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, FAQs में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी योजना के पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं.