FINANCE

म्यूचुअल फंडों का ‘कट-ऑफ टाइम’ फिर दोपहर 3 बजे हुआ, जानिए क्या फर्क पड़ेगा इससे?

सेबी म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में लगातार परिवर्तन कर रहा है. बाजार नियामक ने अब म्यूचुअल फंड खरीदने के कट-ऑफ को दोबारा दोपहर एक बजे से बढ़ा कर दोपहर तीन बजे कर दिया है. यह फैसला 19 अक्टूबर से लागू हो गया है. दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिटों को खरीदने का कट-ऑफ टाइम घटा कर दोपहर एक बजे कर दिया था. लेकिन अब पुराने समय को फिर बहाल कर दिया गया है.

सेबी ने यह फैसला रिजर्व बैंक की ओर से बॉन्ड बाजार के लिए बिजनेस का समय घटाने के बाद किया था. सेबी के कट-ऑफ टाइमिंग को बहाल करने के फैसले की वजह से 3 बजे तक म्यूचुअल फंड स्कीमों को एनएवी उसी दिन आवंटित हो जाएगी.

क्या है कट-ऑफ टाइम? 

इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एम्फी के चीफ नीलेश शाह ने एक ट्वीट कर कहा है कि डेट और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंडों को छोड़ कर सभी स्कीमों के सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन दोनों के लिए कट-ऑफ टाइमिंग को बहाल किया जा रहा है.यह पहले की तरह अब दोबारा दोपहर तीन बजे हो गया है. डेट और हाइब्रिड स्कीमों के लिए घटा हुआ कट-ऑफ टाइम अगले आदेश तक जारी रहेगा.

म्यूचुअल फंड स्कीम को खरीदने या बेचने के वक्त कट-ऑफ टाइम उस एनएवी को तय करता है, जिसके आप हकदार हैं. चाहे वह उसी दिन या पिछले दिन की एनएवी हो या अगले दिन की, यह उस समय पर निर्भर करता है जिसमें आप अपना आवेदन जमा करते हैं और भुगतान करते हैं.

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