नई दिल्लीः अगर आपके सभी दस्तावेज तैयार हैं, तो आयकर दाखिल करना हर किसी के लिए बेहद आसान है. क्या आपको अपना आईटीआर दाखिल करने का सही तरीका मालूम है. यहां उन करदाताओं ( tax payers) को लेकर चर्चा कर रहे हैं जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न घर बैठे भरना चाहते हैं. ऐसे करदाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इस तरह के प्रोसेस में आपको अपना ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है.
जी हां, आप वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने को लेकर परेशान हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. क्योंकि हर किसी के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना केवल 15 मिनट का काम है. यहां हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न की वो प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जिससे आप काफी कम समय में अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. यहां जानिए पूरा तरीका.
सरकार ने बढ़ा दी है आयकर रिटर्न की डेट
मालूम हो कि COVID-19 महामारी के प्रकोप के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है. यह करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब करदाता को वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. 2019-20 (आयु 2020-21). इसके लिए सबसे पहले करदाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in, पर विजिट करें और इसके बाद पैन कार्ड के नंबर के साथ अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करें.
ITR दाखिल करने के लिए होगी इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की जानकारी और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस की जरूरत पड़ेगी. इसके बाद आप बताना होगा कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है.
इस तरह होगी आईटीआर की ऑनलाइन फाइलिंग
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आपकी आईडी रजिस्टर्ड होने के बाद यहां आपको यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना होगा. इसके बाद आपको ई-फाइल टैब पर जाना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करना होगा. यहां सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर के लिए वह आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, जिसे आपको भरना है. अगर आप ऑरिजनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो Original टैब पर क्लिक करें और यदि आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो Revised Return पर क्लिक करें. ध्यान रखें, ITR-1 की सहज वापसी वेतनभोगी व्यक्ति के लिए, स्वयं की संपत्ति, ब्याज आय अर्जित करने या पेंशनभोगी के लिए होती है.
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद भरें ये जानकारियां
अब आपके फॉर्म 16 में दिए गए विवरण का उपयोग करके, उन्हें आपके द्वारा डाउनलोड किए गए रिटर्न तैयारी सॉफ्टवेयर में फिल करें. इसके बाद अब कैलकुलेट कर टैब का प्रयोग करें. इसके बाद आपसे टैक्स पे करने के लिए पूछा जाएगा और इसके साथ ही चालान का विवरण भरने के लिए कहा जाएगा. इसके बाद आपके द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि करने के लिए validate icon पर क्लिक करें करें. अब एक XML फाइल बनाएं, जो आपके कंप्यूटर पर ऑटोमैटिक सेव हो जाए.
सबमिट रिटर्न के बाद अपलोड करें XML फाइल
इसके बाद “सबमिट रिटर्न” टैब को चुनें और “AY 2020-2021” और संबंधित फॉर्म का चयन करने के बाद XML फाइल यहां अपलोड कर दें. यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर (डीएस) हैं तो आप इसका प्रयोग करें. इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फाइल को वेरीफाई या साइन करना चाहते हैं. तब Yes और NO का चयन करें. इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जो आपको बताएगा कि आपके आईटीआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आपने सफलतापूर्वक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है.
ITR का वेरिफिकेशन करना नहीं भूलना चाहिए. जो करदाता इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बिना एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर फाइल करते हैं, उन्हें आईटीआर अपलोड करने के 120 दिन के अंदर इसे वेरीफाई करना होता है. इस चेक करने के चार तरीके हैं. 1. आधार ओटीपी के जरिए 2. नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन कर 3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (evc) के जरिए 4. आईटीआर-वी की हस्ताक्षर कॉपी बेंगलुरु भेजकर कर सकते हैं.
30 नवंबर तक कर सकते हैं ITR दाखिल
यहां आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण करदाताओं को हो रही परेशानियों को समझते हुए क्रेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए विलंब से और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है.