नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) के बीच अनलॉक-5 (Unlock-5) के तहत दी गई कई रियायतें आज से लागू हो रही हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से जारी गाइडलाइन्स में बताया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल (Cinema Hall), एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी. देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मल्टीप्लेक्स आज से खुल रहे हैं. गुरुवार से उसके 487 स्क्रीन पर फिल्में दिखनी शुरू हो जाएंगी. हालांकि, सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे. मंत्रालय ने 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा घोलने की अनुमति दी है.
आइए जानते हैं सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखने के लिए क्या हैं नियम:-
- सिनेमाघर के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकेंगे, जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे होगी.
- सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है.
- सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी, हॉल की पूरी क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही अंदर आ सकेंगे.
- सिनेमा हॉल में एंट्री करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा.
- सिनेमा हॉल के अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है. एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा.
- मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा.
- टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आप काउंटर पर आकर टिकट नहीं ले पाएंगे.
- सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी.
- सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराए.
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