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PPF Calculator: 1 करोड़ जुटाने के लिए कितना करना होगा निवेश, ऐसे करें ऑनलाइन कैलकुलेशन

Public Provident Fund: लांग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने वालों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का पॉपुलर विकल्प है. पहपीएफ में हर तिमाही ब्याज दर सरकार द्वारा तय किया जाता है. तय ब्याज पर निवेशकों को रिटर्न मिलता है. इसी वजह से पीपीएफ में निवेश न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसमें टैक्स छूट का भी पूरा लाभ मिलता है. PPF सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है, इसलिए इस पर आपके पैसों पर सुरक्षा की गारंटी होती है.

सेल्फ इम्प्लायड प्रोफेशनल और EPFO के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए पीपीएफ निवेश का एक सबसे उपयुक्त विकल्प है. इसके अलावा, जिन लोगों के पास नौकरी या कारोबार कोई संगठित ढांचा नहीं है, वह लंबी अवधि के निवेश के लिए पीपीएफ को चुन सकते हैं. पीपीएफ साल भर में एक मुश्त या हर महीने निवेश की सुविधा देता है. इसमें सालाना अधिकतम 1.5 लाख या मंथली अधिकतम 12500 रुपये जमा किया जा सकता है.

37.5 लाख जमा पर 1 करोड़ बनेगा फंड

1 करोड़ के फंड के लिए अब कितना समय
अधिकतम मंथली जमा: 12,500 रुपये
अधिकतम सालाना जमा: 1,50,000 रुपये
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
25 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 1.03 करोड़ रुपये
कुल निवेश: 37,50,000
ब्याज का फायदा: 65,58,015 रुपये

पीपीएफ कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला

F = P [({(1 + i) ^ n} -1) / i]

I – ब्याज दर
F – PPF की मेच्योरिटी
N – कुल टेन्योर
P – वार्षिक किस्त

मेच्योरिटी पर कितनी बनेगी रकम

अधिकतम मंथली जमा: 12,500 रुपये
अधिकतम सालाना जमा: 1,50,000 रुपये
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 40,68,209 रुपये
कुल निवेश: 22,50,000
ब्याज का फायदा: 18,18,209 रुपये

बेहतर ब्याज दर

PPF अकाउंट पर ब्याज दर को केंद्र सरकार हर तिमाही में संशोधित करती है. PPF पर ब्याज दर अभी भी 7 फीसदी से ज्यादा 7.1 फीसदी सालाना है. यह एफडी की तुलना में करीब 100 बेसिस प्वॉइंट ज्यादा है. स्कीम में सब्सक्राइबर्स के लिए 15 साल की अवधि है जिसके बाद टैक्स छूट के तहत आने वाली राशि को निकाल सकते हें. लेकिन सब्सक्राइबर्स इसे 5—5 साल और बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

टैक्स लाभ और लोन की सुविधा

पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. PPF में हासिल किए गए ब्याज और मेच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं, सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं.

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