नई दिल्ली. नया महीना यानी अक्टूबर (October) लगते हीआम लोगों से जुड़े कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है. जो नियम बदलने जा रहे हैं, उनमें कुछ अच्छे तो कुछ परेशानी बढ़ाने वाले हैं. हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर होने वाले बदलाव आम आदमी के लिए फायदेमंद रहेंगे. वहीं टीवी खरीदना महंगा होने वाला है. जिन लोगों को दूसरे देशों में पैसा भेजने की जरूरत होती है, उनका खर्च बढ़ने वाला है. वहीं 1 अक्टूबर से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी. कोरोना काल में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया जा रहा है. आइए जानते हैं कि 01 अक्टूबर से आपके जीवन में क्या-क्या बदलने वाला है…
1. वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन होंगे वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों (Motor Vehicle Rules) में संशोधन करने की जानकारी दी है. इसके बाद अब 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा. मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा.
2. ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन-
1 अक्टूबर से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट्स नैविगेशन (Routes Navigation) के लिए ही होना जाना चाहिए. साथ में यह भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके. यह भी साफ किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है.
3. LPG कनेक्शन नहीं होगा मुफ्त-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटती है. इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा.
4. विदेश में पैसा भेजना पड़ेगा महंगा-
केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है. ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा. ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. फाइनेंस एक्ट, 2020 (Finance Act 2020) के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा. बता दें कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता. इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा.
5. मिठाई के डिब्बे पर देनी एक्सपाइरी डेट की जानकारी-
1 अक्टूबर 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त (Best Before Date) अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. FSSAI ने नए नियम जारी किए है.
6. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हुआ बदलाव-
बीमा नियामक आईआरडीएआई के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है. इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं.
7. TV खरीदना होगा महंगा-
केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से से हटाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि इस फैसले टीवी खरीदना महंगा हो सकता है. कलर टेलीविजन के लिए ओपन सेल (Open Cell) सबसे जरूरी पार्ट होता है. वहीं, अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलीविजन (TV) का निर्माण प्रभावित हो सकता है. जिसके चलते 1 अक्टूबर से TV खरीदना होगा महंगा पड़ सकता है.
8. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले-
भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है. ये सेवाएं अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं 30 सितंबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी 1 अक्टूबर 2020 से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी.
9. FSSAI ने जारी किए नए नियम-
उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेग्युलेटर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं. FSSAI के नए आदेश के मुताबिक, अब सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.
10. आयकर विभाग ने TCS प्रावधानों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश-
आयकर विभाग ने 1 अक्टूबर से TCS प्रावधानों को लागू करने के लिए मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियां 1 अक्टूबर से उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री पर 1 फीसदी टैक्स काटेगी. वित्त विधेयक 2020 में जोड़ी गई नई धारा 194-ओ के जरिये इसे जरूरी बनाया गया था. यह कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पर भी कट सकेगा. इसके अलावा नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत विक्रेता 50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1 फीसदी कर वसूलेगा.