नई दिल्ली. पिछले कई महीनों से पूरे देश में स्कूल-कॉलेज बंद हैं. इन्हें खोलने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं. ऑनलाइन लर्निंग से लेकर शारीरिक रूप से स्टूडेंट्स की उपस्थिति स्कूलों में दर्ज कराने के लिए व्यवस्था बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. इसी बीच गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs, MHA) ने अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइन्स (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी है. इस रिवाइज्ड गाइडलाइन्स (Revised Guidelines of Unlock 5.0) के तहत पूरे देश में स्कूलों को 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से खोला जाएगा. स्कूल और कॉलेजों को खोलने का फैसला परिस्थिति का अनुमान लगाने के बाद स्कूल या कॉलेज के मैनेजमेंट से सलाब मशविरा करके लिया जाएगा. खास बात है कि स्कूलों में अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा.
कॉलेजों को भी खोला जा सकता है
वहीं कॉलेजों को खोलने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा विभाग को इसके बारे में फैसला लेने की अनुमति दी गई है. जमीनी हकीकत के बारे में पता लगाने के बाद कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया जाएगा. कॉलेज और स्कूल दोनों के लिए ऑनलाइन लर्निंग मोड को वरीयता दी जाएगी. ये हैं कंप्लीट गाइडलाइन्स-
ये हैं गाइडलाइन्स (Unlock 5.0 Guidelines)
– परिस्थितियों का पता लगाने के बाद स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स को ग्रेडेड तरीके से 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा.
ऑनलाइन लर्निंग को वरीयता दी जाएगी.
– बच्चों को शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकेगा. बच्चों को स्कूल बुलान के लिए पैरेंट्स की अनुमति लेना जरूरी होगा.
– अगर स्कूल ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं और कोई छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन क्लास करना चाह रहा है तो स्कूल उसे ऐसा करने की अनुमति देंगे.
– राज्य और संघ शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एसओपी को ध्यान में रखकर खुद अपने गाइडलाइन्स तैयार कर सकते हैं. लेकिन उन गाइडलाइन्स का पालन काफी सख्ती से करना होगा.
– कटेन्मेंट ज़ोन के स्कूल बंद रहेंगे.
ध्यान देने वाली बात है कि राज्य स्कूलों को खोलने संबंधी फैसला लेंगे. इसके बाद स्कूल प्रशासन इस बात का फैसला ले सकता है कि स्कूलों को खोलना है कि नहीं.