नई दिल्ली. अगर आपने इनकम टैक्स फाइल (Income Tax Filing) तो कर दिया है, लेकिन अभी तक आपने वेरिफाई नहीं किया है, तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सुनहरा मौका दिया है. जिन टैक्स पेयर्स ने असेसमेंट ईयर (Assessment Years – AY) 2015-16 से लेकर 2019-20 ई-फाइल किए गए रिटर्न को वेरिफाई नहीं किया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार छूट यानी वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है. लिहाजा टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2020 तक अपने रिटर्न्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है.
वेरिफाई आप इन तरीकों से कर सकते हैं
>> आधार OTP के जरिए
>> नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
>> इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
आधार OTP के जरिए कैसे करें वेरिफाई
आधार OTP के जरिए आपको आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा. यहां पैन से आधार को लिंक होना जरूरी है. इसके बाद ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और e-verify return using bank Aadhaar OTP ऑप्शन को चुनें. अब OTP जेनरेट करें. यह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर आएगा. अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर OTP डालें और और आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.
नेट बैंकिंग से कर सकते हैं वेरिफाई
पहले इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करना होगा. इसके बाद बैंक की तरफ से दिए गए income tax e-filing लिंक पर क्लिक करें. फिर e-verify link against the return to be verified पर क्लिक करें और अब आपको वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है.
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
इनकम टैक्स रिटर्न को बैंक ATM से भी वेरिफाई किया जा सकता है. इसके लिए आपको बैंक ATM में कार्ड स्वैप करना होगा. फिर ई-फाइलिंग के लिए पिन डालें. अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC (electronic Verification Code) आएगा. अब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और e-verify return using bank ATM ऑप्शन को सलेक्ट करें. इसके बाद फोन में मिला EVC डालें और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा.