कंपनियों के लिए सिम कार्ड (SIM card) लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना आसान हो गया है. दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी (Digital KYC) को हरी झंडी दे दी है. अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे. पता चला है कि अब सिर्फ एक OTP के ज़रिए सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा.
दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिससे मोबाइल कंपनी को ग्राहक के लोंगिट्यूड लाटीट्यूड को आवेदन फॉर्म में भरना होगा. कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से कंपनी के रजिस्ट्रेशन जांच भी करनी होगी.
कंपनियों को इस नई प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर लागू करना होगा. बताया गया है कि जल्दी ही व्यक्तिगत मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं.
लागू हुआ नया नियम
इससे पहले TRAI ने टैरिफ को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसमें कंपनियां टैरिफ से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपा नहीं सकेंगी. इस गाइडलाइन के मुताबिक टैरिफ की साफ और सही जानकारी देना जरूरी होगा. TRAI का ऐसा करने का मकसद उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल प्लानों को लेकर पारदर्शिता लाना और उन्हें सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करना है.
मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों को 15 दिन में इन गाइडलाइंस को लागू करना होगा, जिसमें कंपनियों को SMS,वॉयस कॉल, डेटा लिमिट बताना जरूरी होगा. साथ ही अब कंपनियों को वैलिडिटी और बिल डेडलाइन की जानकारी भी साफ-साफ देनी होगी. कंपनियों को अपने उपभोक्ताओं को लिमिट से ज्यादा यूज पर चार्ज बताना होगा.