नई दिल्ली. आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि एक अप्रैल से 15 सितंबर के बीच उसने 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1.06 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी किया है. इसमें 29.17 लाख करदाताओ को 31,741 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड और 1.74 लाख करदाताओं के 74,729 करोड़ रुपये कंपनी कर का रिफंड किया गया. केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) ने ट्विटर पर लिखा है कि सीबीडीटी ने 30.92 लाख से अधिक करदाताओं को एक अप्रैल, 2020 से 15 सितंबर, 2020 तक 1,06,470 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया.
सीबीडीटी ने कहा कि इसमें से 29,17,169 करदाताओं को 31,741 करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर रिफंड किये गये जबकि कंपनी कर मद में 1,74,633 करदाताओं को 74,729 करोड़ रुपये लौटाये गये हैं. सरकार करदाताओं को बिना किसी बाधा के कर संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है और उनके लंबित रिफंड जारी किये जा रहे हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जारी होता है, जिन्होंने आईटीआर दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स की जांच करता है, उसके बाद यदि इसपर कोई रिफंड बनता है तो वो आपको रिफंड करता है. आज हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपको रिफंड मिला है या नहीं.
>> इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप आपना पोर्टल लॉगिन करेंगे. पोर्टल लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.
>> जैसे ही आपका पोर्टल प्रोफाइल खुलेगा, उसके बाद आपको ‘View returns/forms’ पर क्लिक करना होगा.
>> अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करेंगे. हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी.
>> इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.
>> अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको वो कारण बताया जायेगा कि आखिर क्यों आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न फेल हुआ है.