नई दिल्लीः अगर आपकी आय कर योग्य भी नहीं है, तो भी आयकर कानून के हिसाब से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना होगा. ये उन लोगों के जरूरी है, जिनकी आय तो नहीं है, लेकिन नई शर्तों के तहत एक वित्तीय वर्ष में खर्च अधिक करते हैं. इसके लिए इस साल से नियम बनाया गया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि टैक्स की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके.
इन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी
अभी सरकार ने 60 साल की उम्र तक के लिए 2.5 लाख रुपये, 60 से 79 साल वालों के लिए 3 लाख रुपये और 80 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट दे रखी है. हालांकि कई खर्च इसमें जोड़े गए हैं जिनकी वजह से लोगों को रिटर्न फाइल करना होगा. इनमें बिजली का बिल सालाना एक लाख रुपये, चालू खाते में एक करोड़ रुपये जमा कराना, विदेश में संपत्ति, विदेश यात्रा में 2 लाख रुपये से अधिक का खर्चा शामिल है. अगर किसी करदाता ने इस तरह का खर्चा किया है तो रिटर्न हर हालत में फाइल करना होगा.
क्या है ये नया नियम
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 (1) के सातवें प्रावधान के तहत असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जारी किए गए आईटीआर फॉर्म में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. इसके तहत टैक्सपेयर को यह डिक्लेरेशन देना होगा कि सातवें प्रावधान के तहत रिटर्न फाइल करने का इच्छुक है या नहीं. जानकारों का कहना है कि इन शर्तों के तहत आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स संभाल कर रखने होंगे. टैक्स डिपार्टमेंट इस संबंध में सवाल पूछ सकता है.
बिजली के बिल से लेकर विदेश में संपत्ति दायरे में
कई बार लोगों का सालाना बिजली का बिल एक लाख रुपये से अधिक का हो जाता है. हालांकि उनकी आय इतनी नहीं होती है, लेकिन वो तब भी बिल का भुगतान करते हैं. इसी तरह आय ने होने पर कई करदाताओं के पास विदेश में संपत्तियां होती हैं. लेकिन ऐसे लोग भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं. अब नए नियमों के हिसाब से ऐसे लोगों को भी अपना रिटर्न फाइल करना होगा. अगर विदेश में कोई भी संपत्ति है या वह विदेश में स्थित किसी भी अकाउंट में Signing Authority है तो उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा. विदेशी संपत्ति में किसी भी विदेशी कंपनी में फाइनेंशियल इंटेरेस्ट भी शामिल है.