कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ा दी गई है. अब इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम 1976 के तहत मिलने वाला मैक्सिमम एश्योरेंस बैनिफिट 7 लाख रुपये होगा, जो अभी 6 लाख रुपये है. यह फैसला श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी (CBT), EPF की बैठक में लिया गया. यह बैठक वर्चुअली हुई और इसमें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए EPF पर ब्याज दर भी तय की गई.
CBT ने फैसला किया है कि इंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम 1976 के तहत मैक्सिमम सम एश्योर्ड को मौजूदा 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया जाए. इसके लिए बोर्ड ने EDLI 1976 के पैराग्राफ 22(3) में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से स्कीम के सदस्यों की नौकरी के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उन पर निर्भर लोगों/परिवारों को अतिरिक्त मदद हो सकेगी.
क्या है EDLI स्कीम
EPFO अपने सब्सक्राइबर्स/मेंबर इंप्लॉइज को जीवन बीमा की सुविधा भी देता है. EPFO के सभी सब्सक्राइबर EDLI 1976 स्कीम के तहत कवर होते हैं. EDLI स्कीम का क्लेम मेंबर इंप्लॉई के नॉमिनी की ओर से की इंप्लॉई की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है. अब यह फायदा उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी दिया जा रहा है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो. इसमें एकमुश्त भुगतान होता है. EDLI में इंप्लॉई को कोई रकम नहीं देनी होती है. कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है.