नई दिल्ली: Employees’ Provident Fund (EPF) का पैसा वैसे तो बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है. जब आप रिटायर हो जाएं तो यही पैसा आपके काम आता है. लेकिन कभी कभी नौकरी के दौरान भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है. तब EPF काम आ सकता है. लेकिन आप इसे हर वक्त या हर काम के लिए नहीं निकाल सकते. कुछ खास जरूरतों पर ही EPF से पैसा निकाला जा सकता है. तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब और कैसे निकाला जाता है PF का पैसा
जिंदगी में कुछ चुनिंदा हालातों में ही पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इस पर एक नजर डालते हैं.
1. मेडिकल इमरजेंसी
घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जैसे पति, पत्नी, बच्चे और माता-पिता का इलाज कराना हो तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने कितने साल से जॉब की है. आप कभी भी पीएफ का पैसा निकाल सकते है. आपको एक महीने या इससे ज्यादा की अवधि तक अस्पताल में भर्ती रहने का प्रूफ देना होता है. साथ ही आपको अपनी कंपनी या फिर ESI अप्रूव सर्टिफिकेट देना होता है. आपको फॉर्म 31 भरकर उसके साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना होता है. इलाज के लिए आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं.
2- घर खरीदने के लिए
आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए भी आपकी सर्विस 5 साल पूरी होना चाहिए. आप घर खरीदने के लिए अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. ये भी आप अपने पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं.
3- होम लोन चुकाने के लिए
अगर आपने होम लोन ले रखा है और आप इसे जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं, या फिर आपके पास होम लोन चुकाने के पैसे नहीं हैं तो आप पीएफ के पैसे से अपना होम लोन भी चुका सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपकी सर्विस के 10 साल पूरे होने चाहिए. आप अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. ऐसा आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं.
4- घर की मरम्मत करने के लिए
घर की मरम्मत कराने के लिए भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी नौकरी के पांच साल पूरे हो चुके हों. आप अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. ऐसा आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं.
5- प्लॉट/जमीन खरीदने के लिए
अगर आप कोई जमीन या प्लॉट खरीदना चाहते हैं और इसके लिए पैसों की जरूरत है तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपने 5 साल तक नौकरी पूरी कर ली हो. दूसरी बात ये कि ये प्लॉट आपके या आपकी पत्नी के या फिर दोनों के नाम पर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए. प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई केस, दावा या विवाद नहीं होना चाहिए. प्लॉट खरीदने के लिए आप अपनी सैलरी का 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये आप जिंदगी में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं.
6- पढ़ाई या शादी के लिए
आप अपने बच्चों, बहन, भाई की शादी के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से रकम निकाल सकते हैं. लेकिन शर्त ये है कि 7 साल तक जॉब आपने पूरी कर ली हो. आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 31 लेकर भरना होगा. पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं. पढ़ाई लिखाई के लिए आप पीएफ का पैसा अपनी पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ तीन बार ही निकाल सकते हैं.
7- प्री-रिटायरमेंट
अगर आपने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया है तो आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का 90 परसेंट तक पैसा निकाल सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र 54 साल होनी चाहिए. ऐसा आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं.
8. नौकरी चले जाने पर
अगर आपकी नौकरी चली जाए और एक महीने तक दूसरी नौकरी नहीं मिले तो आप पीएफ का 75 परसेंट पैसा निकाल सकते हैं. अगर दो महीने बाद भी नौकरी नहीं मिली, तो आप EPF की बाकी 25 परसेंट रकम को भी निकाल सकते हैं
पीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स?
अगर आप लगातार सर्विस के दौरान 5 साल से पहले पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो यह टैक्सेबल होगा. यहां लगातार सर्विस से मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्था में 5 साल तक सर्विस होना. आप सर्विस बदल सकते हैं और कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपने पीएफ अकांउट को नए एम्पलॉयर को ट्रांसफर कर सकते हैं.
PF का पैसा निकालने में कितना वक्त लगता है
ऐप्लिकेशन देने के बाद पीएफ का पैसा निकालने की सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी हो जाती है. अगर आपका पीएफ खाता और बैंक खाता आधार से जुड़ा है तो उन्हें इसका फायदा मिलता है. 6-7 दिन में पैसा आपके खाते में आ जाता है.