Unlock- 4.0 Guidelines And Metro Rules: कोरोना महामारी (Corona Epidemic) के कहर के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock- 4.0) की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अनलॉक का चौथा फेज 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा.
अनलॉक-4 में वंदे भारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए सीमित यात्रियों को ही इजाजत दी जाएगी.
सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है.
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे.
अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी.
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.
गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से महानगरों में 7 सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी.
बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है.