नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शनिवार को अनलॉक-4 (Unlock-4) के लिए नये दिशा-निर्देश (new guidelines) जारी किए. ये नये दिशा-निर्देश 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लागू रहेंगे. इनके तहत केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर और भी गतिविधियों (activities) की अनुमति दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है.
अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों में नया क्या है?
— इनके तहत मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है.
— इसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में यह भी कहा है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी.
— जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी.
— मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
— दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है.
— निर्देशानुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा.
— ओपेन एयर थियटरों को 21 सितंबर से खोले जाने की अनुमति दे दी गई है.
क्या पहले जैसा ही रहेगा?
— कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये इलाकों में 30 सितंबर तक कड़ा लॉकडाउन जारी रहेगा.
— स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
— इसके अलावा दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए होने वाले यातायात पर भी कोई रोक नहीं होगी.
— सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर बंद रहेंगे. इन्हें छोड़ बाकी सभी गतिविधियों की छूट होगी. अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी.
— अधिक खतरे की स्थिति में जो लोग हैं, जिनमें 65 साल से अधिक उम्र के लोग, कई बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से या आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध के लिए बाहर न जाना हो.