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Good News: अटल पेंशन योजना में छूटी किस्‍तें 30 सितंबर तक जमा करने की छूट, नहीं लगेगी पेनाल्‍टी

नई दिल्‍ली. कोरोना संकट (Covid-19 Crisis) के कारण आर्थिक सुस्‍ती (Economic Slowdown), छंटनी (Job loss) और वेतन कटौती (Salary Cut) की परेशान करने वाली खबरें लगातार आ रही हैं. इस बीच अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से जुड़ी अच्‍छी खबर सामने आई है. अटल पेंशन योजना के सब्‍सक्राइबर्स (APY Subscribers) अप्रैल-अगस्‍त 2020 के लिए लंबित योगदान (Pending Contributions) 30 सितंबर 2020 तक जमा कर सकते हैं. इसके लिए उनसे किसी तरह का जुर्माना (Penalty) नहीं वसूला जाएगा.

ऑटो डेबिट सुविधा का इस्‍तेमाल कर जमा कर सकते हैं योगदान
अटल पेंशन योजना के जिन सब्‍सक्राइबर्स के सेविंग बैंक अकाउंट (Saving Bank Account) में पर्याप्‍त राशि मौजूद है, उनके खाते से सितंबर के आखिर तक बिना कोई जुर्माना लगाए योगदान की राशि ऑटो डेबिट (Auto Debit) हो जाएगी. एपीवाई सब्‍सक्राइबर्स अपने सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्‍ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट (Post Office Saving Bank Account) में ऑटो डेबिट सुविधा का इस्‍तेमाल कर हर महीने या तिमाही या हर छमाही योगदान राशि जमा करा सकते हैं.

पांच साल में 2.4 करोड़ हो गए हैं एपीवाई के सब्‍सक्राइबर्स

अटल पेंशन योजना लोगों के बीच बहुत कम समय में तेजी से पसंद की जाने लगी है. लॉन्च होने के 5 साल के भीतर इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 2.4 करोड़ हो चुकी है. ये पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए गारंटीड पेंशन योजना है. इसकी शुरुआत 9 मई, 2015 को की गई थी. इसमें सबसे ज्यादा 52.55 फीसदी सब्सक्राइबर्स 21 से 30 साल के बीच के हैं. इस योजना में आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, आपको फायदा उतना ही ज्यादा होगा. अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है.

योजना में 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन का है प्रावधान
एपीवाई में 1000 रुपये से 5000 रुपये हर महीने पेंशन का प्रावधान है. इस योजना से 18-40 साल तक की आयु के लोग जुड़ सकते हैं. हालांकि, योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और प्राइवेट बैंक अटल पेंशन योजना खाते खोल रहे हैं, जो नए एपीवाई नामांकन में भाग ले रहे हैं. एपीवाई भारत सरकार से गारंटी प्राप्‍त पेंशन योजना है, जिसे पीएफआरडीए चलाता है. सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभ की गारंटी देती है.

सब्‍सक्राइबर के निधन के बाद पत्‍नी और बच्‍चों को पेंशन
योजना के तहत कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा. अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपका बैंक में खाता होना जरूरी है, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. एपीवाई में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर माह पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं. योजना में सब्‍सक्राइबर की असमय मृत्यु होने पर परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है. अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने पर बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है.

सब्‍सक्राइबर्स में 30 साल की उम्र तक के हैं 52% लोग
पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के मुताबिक, 20 अगस्त 2020 को योजना के कुल सब्सक्राइबर आधार में से करीब 73.38 फीसदी सब्सक्राइबर्स ने 1,000 रुपये पेंशन प्लान और 16.93 फीसदी ने 5,000 रुपये पेंशन प्लान को चुना है. कुल सब्सक्राइबर्स में 43.52 फीसदी महिला सब्सक्राइबर्स और 56.45 फीसदी पुरुष सब्सक्राइबर्स हैं. वहीं, 52.55 फीसद सब्सक्राइबर्स 21 से 30 साल की आयु के हैं. इससे साफ है कि 30 साल से कम आयु के लोग एपीवाई को सबसे ज्‍यादा पसंद कर रहे हैं.

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