अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आप के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. इसकी वजह खबर में (RBI) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं. यह नए नियम जनवरी में जारी हुए थे. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण असाधारण स्थिति को देखते हुए, कार्ड जारीकर्ताओं को इन्हें लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है. आइए आपको बताते हैं RBI ने कार्डहोल्डर्स (RBI Cardholders) के लिए कौन-कौन से रूल बदले हैं..
RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति देनी चाहिए. मतलब साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं दें.
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए, ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. मतलब साफ है कि ग्राहक को जरूरत हैं तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी यानी इसके लिए आवेदन करना होगा.
मौजूदा कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं. मतलब साफ है कि आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट.
ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, आईवीआर के जरिए कभी भी इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं.
RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे.