फ्लैट का पजेशन समय से नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर्स को समय से फ्लैट का कंस्ट्रक्शन न पूरा करने और समय से ग्राहक को पजेशन नहीं देने पर हर्जाना देना होगा. उच्चतम न्यायालय ने बिल्डर्स को आदेश दिया है कि वे 6 फीसदी सालाना ब्याज बॉयर्स को दे. यह मामला बेंगलुरू में 2 बिल्डर्स से जुड़ा है.
150 से अधिक अपीलकर्ता
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और के एम जोसेफ की पीठ ने डीएलएफ सदर्न होम्स प्रा लिमिटेड और एनाबेल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से 150 से अधिक अपीलकर्ताओं में से प्रत्येक को 6 फीसदी साधारण ब्याज का भुगतान करने को कहा है. बिल्डर्स को यह पेमेंट एक महीने में करना होगा. इससे ज्यादा देरी होने पर पेमेंट करने तक 9 फीसदी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा.
बेंच ने कहा कि फ्लैट डिलीवरी में देरी होने पर 5 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बिल्डर पहले की तरह पेनल्टी देंगे. इसके साथ ही बिल्डर्स को अब फ्लैट की कॉस्ट पर सालाना 6 फीसदी का इंटरेस्ट भी होम बायर्स को चुकाना होगा.
27.5 एकड़ की परियोजना
यह परियोजना 27.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही थी और इसमें 1980 यूनिट्स शामिल थीं, जो 19 टावरों में फैली हुई थीं. जिनमें से प्रत्येक में एक स्टिल्ट और 18 मंजिलें थीं. 2009 में इस परियोजना को शुरू किया गया था और इसे 36 महीने में बन जाना था. लेकिन तबसे कई बार डेट बढ़ चुकी है.