नई दिल्ली. देश में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट (New Consumer Protection Act-2019) लागू हो जाने के बाद अब उपभोक्ताओं (Consumers) को कई तरह के अधिकार मिल गए हैं. उपभोक्ता इस अधिकार का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है. पिछले दिनों ही चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता ने कैरी बैग (Carry Bag) को लेकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत पर फोरम ने सुनावई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया था. उपभोक्ता ने कैरी बैग को स्टोर पर आरोप लगाया था खऱीदे गए सामान में उसके बिना अनुमति के 5 रुपये कैरी बैग का भो जोड़ दिया गया. उपभोक्ता फोरम ने स्टोर की गलती मानते हुए ग्राहक को 20 गुना यानी 100 रुपये रकम देने को कहा.
5 रुपये के कैरी बैग पर फोरम ने ठोका 20 गुना ज्यादा जुर्माना
बता दें कि अब अगर दुकानदार या बड़े-बड़े स्टोर कैरी बैग के लिए आपसे अलग से पैसा वसूलते हैं तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है. अगर आपसे कैरी बैग के नाम पर पांच रुपये, 10 रुपये वसूला जाता है तो इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम तुरंत करें. मोदी सरकार (Modi Government) ने देश के उपभोक्ताओं (Consumers) को कई अधिकार दे दिए हैं. पूरे देश में पिछले महीने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) लागू हो गया है. नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है.
तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में मामला दर्ज करा सकता है. साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही दुकानदारों पर लगाम कसा गया है. नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी. कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा लेना नए कानून में दंडनीय हो गया है.
कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग का डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. दूसरी बात यह भी है कि अगर वह ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा. इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था. अब नए कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं.