नई दिल्ली. सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक और प्राइवेट क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने अपने ग्राहकों को Form-16A डाउनलोड करने की सुविधा दे दी है. अगर किसी ग्राहकों अपने Form-16A फॉर्म डाउनलोड करने संबंधि कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं. अगर किसी ग्राहक को मिलने वाले ब्याज से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स की कटौती हुई है तो उन्हें फॉर्म-16ए की जरूरत होगी. Form-16A एक टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) होता है, जिसमें किसी एक वित्तीय वर्ष में ब्याज से होने वाली कमाई और उस पर देय टैक्स के बारे में जानकारी होती है. आज हम आपको इन दोनों बैंक के ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंगए के जरिए Form-16A डाउनलोड करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
अगर आप एसबीआई ब्रांच जाने में असमर्थ हैं और नेट बैंकिंग सुविधा का लाभ लेते हैं तो घर बैठे भी अपना फॉर्म 16ए डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या इसका प्रोसेस क्या है.
1. सबसे पहले आपको SBI नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.
2. इसके बाद अगले स्टेप में आपको ‘Fixed Deposit’ टैब में जाकर ‘TDS enquiry’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
3. इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा जिसमें आपको 3 विकल्प मिलेंगे. पहला विकल्प ‘TDS Financial Year’, दूसरा विकल्प ‘NRO TDS Enquiry’ और तीसरा विकल्प ‘डाउनलोड’ का होगा.
4. टीडीएस फाइनेंशियल ईयर विकल्प में जाने के बाद अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अभी भी चल रहा है तो ‘Live Accounts’ को चुनना होगा. ‘Closed Accounts’ को तब चुनना होगा, जब वित्त वर्ष 201-20 में एफडी मैच्योर हो गई हो.
5. इन में संबंधित विकल्प चुनने के बाद आपके वेबपेज पर फिक्स्ड डिपॉजिट की डिटेल दिख जाएगी. इसमें आप ड्राप डाउन में जाकर वित्त वर्ष चुनें और इसके बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें.
6. जब एक बार आप इस सबमिट कर देंगे तो आपके रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आपकी टीडीएस इनक्वायरी जेनरेट हो जाएगी. इसके बाद आप ‘डाउनलोड’ टैब में जाकर टीडीएस डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं.
आइए जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के लिए क्या है यह प्रोसेस—
1. सबसे पहले आईससीआईसीआई बैंक के नेटबैंकिंग पोर्टल (www.icicibank.com) पर लॉगिन करना होगा.
2. लॉगिन करने के बाद ‘Payment & Transfer’ टैब में जाकर ‘Tax Center’ पर क्लिक करना होगा.
3. इसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा. इसमें कई विकल्प दिए होंगे. इनमें से आपको ‘TDS Certificate’ के ‘View’ विकल्प पर क्लिक करना होगा.
4. इस आपके PAN का एक हिस्सा दिखाई देगा. ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप एसेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें. इसमें तिमाही दर तिमाही आधार पर विकल्प दिए होंगे. जिस तिमाही में आपका टैक्स कटा है, उसी तिमाही को चुनना होगा.
5. इसके बाद आपको ‘Generate PDF’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा. अगर टैक्स कटा है तो एक स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे आपको सेव करना है.