नई दिल्ली. म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेश का बेहतर जरिया माना जाता है. म्यूचुअल फंड के जरिए आप केवल अपने नाम पर ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं. अगर माता-पिता सही तरीके से निवेश करें तो बच्चे के 18 साल के होते-होते वह करोड़पति भी बन सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ…
कैसे करें निवेश
बच्चे के लिए सिंगल नाम से ही म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया जा सकता है. ऐसे निवेश में अभिवावक के नाम की जरूरत होती है. बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड लेने के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है. बच्चे का पासपोर्ट है तो वह भी मान्य हो सकता है. इसके साथ-साथ उसके पिता के दस्तावेज चाहिए होते हैं.
सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे चर्चित जरिया है. बच्चों के नाम से निवेश में भी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाना सबसे फायदेमंद हो सकता है. हालांकि बच्चे की उम्र 18 साल होने के बाद इसमें निवेश नहीं किया जा सकेगा. बच्चे के 18 साल का होने पर एक प्रक्रिया के बाद पूरा पैसा बच्चे के नाम पर हो जाएगा.
18 साल में करोड़पति हो सकता है बच्चा
अगर आप चाहते हैं तो कि आपका बच्चा 18 साल का होते-होते करोड़पति हो जाए तो बच्चे के जन्म लेते ही उसके नाम पर 5,000 रुपए से निवेश शुरू करना होगा. इस निवेश में हर साल 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते जाएं. अगर इस निवेश पर औसतन हर साल 12 फीसदी का रिटर्न मिले तो 18 साल में बच्चा करोड़पति बन जाएगा.