Provident fund का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Coronavirus mahamari के दौरान बहुत तेजी से PF Claim निपटाए हैं. पश्चिमी दिल्ली स्थित दफ्तर ने लगातार 100 दिनों तक Covid 19 से जुड़े सभी दावों को 24 घंटे के भीतर निपटाया और अब तक 140 करोड़ रुपये का पेमेंट किया. (Pics @ reuters)
प्रोविडेंट फंड
Covid 19 में एडवांस सुविधा के तहत EPFO के सदस्य अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या कुल फंड के आधे हिस्से में से जो कम हो, उसकी निकासी कर सकते हैं.
सपोर्टिंग डॉक्युमेंट
पैसे निकालने के लिए जो वजह बताएंगें उससे जुड़े दस्तावेज स्कैन करके आपको जमा करने होंगे. वैसे EPF अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको अपनी नियोक्ता/ कंपनी से मंजूरी भी लेनी होती है. उसके बाद ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा. हालांकि इस समय इसकी जरूरत नहीं है.
PF दफ्तर
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तम प्रकाश के मुताबिक EPFO के दिल्ली पश्चिम कार्यालय ने लगातार 100 दिनों तक 24 घंटे के भीतर कोविड-19 से संबंधित सभी दावों को निपटाया.
140 करोड़ रुपए बांटे
इस दौरान लगभग 91 हजार दावों पर कार्रवाई हुई, जिनमें 140 करोड़ रुपये बांटे गये. दिल्ली पश्चिम कार्यालय ने चालू कारोबारी साल में अब तक 1.75 लाख दावों का निपटान किया और लगभग 570 करोड़ रुपये की रकम बांटी.
सरकार ने दी ढील
सरकार की ओर से ढील देने से अब EPFO आपसे पैसा निकालने की वजह और उससे संबंधित दस्तावेज नहीं मांग रहा है. हालांकि आम दिनों में पैसा क्यों चाहिए और उसके साथ कागजात भी स्कैन करके लगाने होते हैं और पैसा भी 3 हफ्ते में आता है.
ऐसे करें क्लेम
PF खाते से पैसा निकालने के लिए EPFO की वेबसाइट पर Login करना होगा. इसके लिए जरूरी है कि UAN हो, साथ ही खाता Aadhaar से लिंक हो.
UAN
UAN और पासवर्ड की मदद से UAN सदस्य पोर्टल पर लॉग-इन करें. फिर Online Service पर क्लिक करें और Claim Form चुनें. EPFO में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर SMS आएगा. जब आवेदन पूरा हो जाएगा तो पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा. आमतौर पर पैसा 15 से 20 दिनों में बैंक अकाउंट में आ जाता है, हालांकि, इस समय 72 घंटे में रकम खाते में आ रही है.
बैंक अकाउंट नंबर
बैंक अकाउंट डालें और Verify पर क्लिक करें. फिर Yes पर क्लिक करें. अब Proceed For Online Claim विकल्प पर जाएं. फंड ऑनलाइन निकालने के लिए PF Advance (Form 31) को चुनें. यहां यह बताना होगा कि रकम क्यों निकाल रहे हैं. फिर आगे बढ़ें. कर्मचारी का पता भी भरें. फिर आवेदन करें.