IRDAI/E-Policy: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने बड़ा फैसला लिया है. इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को ई-पॉलिसी जारी करने की अनुमति दे दी है. यानी अब इंश्योरेंस कंपनियां बीमा धारकों को ईमेल पर पॉलिसी डॉक्युमेंट जारी करने की अनुमति दी है. साथ ही बीमाधारक इसे फ्री लुक अवधि के दौरान इसे रद्द भी कर सकता है.
छूट सशर्त होगी
इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की सूचना दी है. इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी डॉक्युमेंट बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट तो दी गई है, लेकिन छूट सशर्त होगी. इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी. बता दें कि अलग अलग बीमा कंपनियों द्वारा ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता जताई की गई थी. जिसके बाद इरडा ने यह निर्णय लिया है.
पॉलिसी समझने के लिए 30 दिन
कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय (फ्री लुक पीरियड) देना होगा. साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी. अगर ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा.
फ्री लुक पीरियड में करा सकेंगे कैंसल
इरडा ने बीमा लेने वालों को यह सुविधा भी दी है कि वे फ्री लुक पीरियड के दौरान इसे केंसल भी करा सकते हैं. अगर कोई बीमा लेने वाला ईमेल पर ही इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी इसे कैंसल कराने के क्लीयिर इंटेशन के साथ रिटर्न करता है तो इसे कैंसल माना जाएगा. यह फ्री लुकी पीरियड के दौरान वैलिड रहेगा.