Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आईटीआर-3 फॉर्म को उपलब्ध करा दिया है. इससे पहले ई-फाइलिंग के लिए AY 2020-21 के आईटीआर 1, 2, 4 को उपलब्ध किया गया था. विभाग ने जानकारी दी कि दूसरे आईटीआर को भी जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा. इस महीने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 यूटिलिटी को सेक्शन 234B, 234C और 234A की कैलकुलेशन के लिए अपडेट किया गया था.
इससे पहले CBDT ने आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को जारी किया था. हालांकि, इनकम टैक्स फाइलिंग को केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था जो AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं.
किन लोगों को फाइल करना होता है ITR 3 ?
इनकम टैक्स विभाग ने सूचित किया कि AY 2020-21 के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध किया गया जिसे excel या Java यूटिलिटी को डाउनलोड किया जा सकता है. जबकि दूसरे आईटीआर थोड़े समय में उपलब्ध होंगे. आईटीआर 3 उन लोगों और HUFs के इस्तेमाल के लिए है जिन्हें कारोबार या पेशे के मुनाफे या लाभ से आय हो रही है. टैक्सपेयर को ऑनलाइन आईटीआर 3 फाइल करना अनिवार्य होता है. आईटीआर-3 को ऑनलाइन/ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल कर सकते हैं.
फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर
बता दें कि कोरोनावायरस महामारी के कारण टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 निर्धारित की है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए विलंबित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है. यानी करदाताओं के पास ITR भरने का पर्याप्त मौका है. टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग ने www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पूरी प्रक्रिया उपलब्ध करा रखी है.