नई दिल्ली: 1 अगस्त (August) से आपके जीवन में की बड़े बदलाव होने वाले हैं. कल यानि शनिवार से आपकी जिंदगी में पैसे से जुड़े कई मामलों में असर पड़ने वाला है. बैंकिंग (Banking) से लेकर फाइनेंस (Finance) और रसोई गैस तक में बदलाव देखने को मिल सकता है. हम आपको बता रहे हैं वो सभी बातें जो 1 अगस्त से बदल जाएंगे….
गाड़ी खरीदना होगा सस्ता
जी हां. आपने सही सुना. 1 अगस्त से गाड़ी खरीदना सस्ता होने वाला है. केंद्र सरकार ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए अनिवार्य इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जून में व्हीकल के लिए लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया था. IRDAI ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ से जुड़े नियम में बदलाव होने जा रहा है. IRDAI के निर्देशों के मुताबिक, 1 अगस्त से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा.
कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के नियमों में कर लिया है बदलाव
कुछ बैंक सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम मंथली बैलेंस (Minimum Monthly Balance) को लेकर एक अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं. एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक ने एक अगस्त से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है. इनमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे तो कई मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में है.
EPF में घटे हुए योगदान की अवधि समाप्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में आने वाली ऐसी कंपनियां और उनके कर्मचारी, जिन्हें पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार की ओर से योगदान का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके मामले में तीन माह मई, जून, जुलाई तक एंप्लॉयर व इंप्लॉई के लिए EPF योगदान 10-10 फीसदी है. 31 जुलाई को यह अवधि समाप्त हो रही है, यानी अगर सरकार की ओर से इस राहत की अवधि बढ़ाने की घोषणा नहीं होती है तो 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत न आने वाले एंप्लॉयर व इंप्लॉई के लिए EPF योगदान फिर से 12-12 फीसदी हो जाएगा.
LPG रसोई गैस के रेट में होगा बदलाव
तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है. 1 अगस्त को भी LPG की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.
प्रॉडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन
ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों के लिए 1 अगस्त से प्रॉडक्ट पर उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन (Country of origin) शो करने का नियम अमल में आ सकता है. कंट्री ऑफ ओरिजिन का अर्थ है कि प्रॉडक्ट कहां बना है. नया नियम भारत या विदेश में पंजीकृत लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स पर लागू होगा.
कल से शुरू हो रहा अनलॉक 3.0
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से पूरे देश में लागू होने जा रहे अनलॉक 3.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इनके तहत कोरोना वायरस (COVID-19) कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नए दिशानिर्देशों के तहत देश में अनलॉक 3.0 में योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे. इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा. हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिऐटर, बार, ऑडिटोरियम, मेट्रो, असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.