Unlock 3 Guidelines: गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. इनके तहत COVID-19 कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कई अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. नए दिशानिर्देशों के तहत देश में अनलॉक 3 में योगा इंस्टीट्यूट, जिम 5 अगस्त से खुल सकेंगे. इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय SOP जारी करेगा.
हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिऐटर, बार, ऑडिटोरियम, मेट्रो, असेंबली हॉल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने को अनुमति दे दी है. अनलॉक 3 दिशानिर्देशों के तहत फिलहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदेभारत मिशन के अंतर्गत ही सीमित रहेगी.
स्कूल, कॉलेज 31 अगस्त तक बंद
रात में लोगों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है. सामाजिक/राजनीतिक/खेलकूद संबंधी/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह व अन्य भीड़भाड़ वाले आयोजनों को अभी भी अनुमति नहीं है. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
राज्यों के पास रहेगा ये अधिकार
दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र में कोविड19 हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स के बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि लोगों व सामान की राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इसके लिए अलग से मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.