नई दिल्ली: चीन के ऐप के खिलाफ सरकार की एक और कार्रवाई की है. 47 ऐप्स पर फिर प्रतिंबध लगाया गया है. पहले से हटाए गए ऐप्स के क्लोन पर भी कार्रवाई की गई है. चीन के 59 ऐप्स पहले ही प्रतिबंधित हो चुके हैं. जिन 47 क्लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें टिकटॉक लाइट और कैम स्कैनर एडवांस वाले ऐप्स भी शामिल हैं. इससे पहले भारत सरकार देश में चीन की कंपनियों के निवेश की जांच करने की भी घोषणा कर चुकी है.
पिछले सप्ताह सरकार ने देश की सामान्य आर्थिक नियमावली- 2017 में भी बदलाव किया था. जिसके बाद अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग लेना चीन की कंपनियों के लिए मुश्किल हो गया है. सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब भारत की सीमाओं से सटे उन्हीं देशों की कंपनियां ठेकों की बोली में भाग ले सकती हैं. जिन्होंने खुद को सक्षम अथॉरिटी में पंजीकृत करवा लिया हो. यह सक्षम अथॉरिटी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग होगा. इसमें पंजीकरण के साथ ही उन कंपनियों को भारत के गृह और विदेश मंत्रालयों से भी अनिवार्य मंजूरी लेनी होगी. उसके बाद ही वे कंपनियां भारत में कारोबार कर पाएंगी.