पटना. कोरोना वायरस के चलते तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने को लेकर बिहार में गुरुवार से 15 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है. राज्य सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम को लेकर दो दिन पहले ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया था जो राज्य में आज यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेगा. कोरोना से लगातार हो रही मौत और बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में इसे सख्ती के साथ लागू करने की तैयारी कर ली गई है. इसको लेकर सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी किया है जिसके बाद पुलिस विभाग द्वारा भी सभी जिलों के लिए गाइडलाइन बनाए गए हैं. राजधानी पटना की बात करें तो यहां आवागमन का मुख्य साधन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शुमार होने वाला ऑटो भी 114 इलाकों में बंद रहेगा.
पटना के कंटेनमेंट जोन में शामिल इन 114 इलाकों को छोड़कर बाकी के इलाकों में ऑटो और टैक्सी चल सकेंगी. लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन की सख्त नजरें होंगी और ऐसा माना जा रहा है कि लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. बिहार के सभी जिलों में शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में चौक-चौराहों पर बैरिकेडिंग और ट्रॉली लगाकर वाहनों की जांच सख्ती के साथ की जाएगी.
लॉकडाउन में ये चीजें रहेंगी खुली
- पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति कार्यालय, निबंधन, परिवहन सहित सरकारी कार्यालय खुलेंगे।
2. होम डिलीवरी करने वालों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी.
3. टैक्सी और आटो चलेंगे. रेल और विमान सेवाएं भी सुचारू रहेंगी. यात्री अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे.
4. आवश्यक, आपात या अनुमति प्राप्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को निजी वाहन से सफर की अनुमति होगी.
5. फल-सब्जी एवं मीट-मछली की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुलेंगी
6. मालवाहक वाहनों पर नहीं रहेगी रोक.
7. रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, पर सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे.
8. दूध, किराना सहित शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी पूर्व की भांति निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी. दवा की दुकानें दिन-रात अपने निर्धारित समय के अनुसार खुली रह सकती हैं.
9. औद्योगिक, कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी. साथ ही बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
10 पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकान खुलेंगे।
लॉकडाउन में बंद रहेंगी ये चीजें
- बस सेवाएं नहीं चलेंगी, पार्क बंद रहेंगे.
- सभी ऑफिस, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन गतिविधियों पर रोक रहेगी
- बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. सिर्फ इन विभागों को
- इससे छूट दी गई है. जैसे- बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभाग.