आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है. यह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने के लइए लागू होगा. इनकम टैक्स विभाग ने इसके बारे में आज ट्विटर पर जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है. इनकम रिटर्न जिसे 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करने की जरूरत होती है, उसे 30 नवंबर 2020 तक किया जा सकता है.
31 जुलाई तक डिडक्शन क्लेम करने के लिए निवेश करें
सरकार ने आईटी एक्ट के चैप्टर-VIA-B के तहत डिडक्शन क्लेम करने के लिए निवेश या भुगतान करने के लिए तारीख को बढ़ाया है, जिसमें सेक्शन 80C (LIC, PPF, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (डोनेशन) शामिल हैं, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 किया गया है. अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इन सेक्शन के अंदर डिडक्शन को क्लेम करने के लिए निवेश या भुगतान 31 जुलाई 2020 तक किए जा सकते हैं.
सरकार ने नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. सभी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सर्टिफिकेट के लिए तारीख को बढ़ा दिया गया है जिसमें फॉर्म 16 भी शामिल है.
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 जारी
CBDT ने हाल ही में आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को भी अधिसूचित किया है. हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा वर्तमान में केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो आकलन वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइल करना चाहते हैं. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि आकनल वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है जिसे एक्सल या जावा यूटिलिटी के डाउनलोड किया जा सकता है और दूसरे आईटीआर जल्द उपलब्ध होंगे.