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ग्राहकों के लिए अलर्ट, अगर की इतने से ज्यादा की नकद निकासी तो लगेगा इतना टैक्स

नई दिल्लीः अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं, तो फिर ये अलर्ट आपके लिए है. बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अगर वो एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी करते हैं, तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा. हालांकि वो इस टैक्स को लगने से बचा सकते हैं.

बैंक काटेगा टीडीएस
बैंक ने कहा है कि जो ग्राहक एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी खाते से कैश के जरिए करेंगे, तो फिर उनके ऊपर टैक्स कटेगा. हालांकि बैंक ने ग्राहकों को तीन आसान से तरीके भी बताएं हैं, जिनके जरिए टैक्स को काटने से रोका जा सकता है. बैंक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी है. पिछले तीन सालों से सेक्शन 194एन के तहत 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस कट रहा है. 

यह करना होगा ग्राहकों को
बैंक ने कहा कि ऐसे ग्राहकों को अपने पैन कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी.
अगर ग्राहक के पास पैन नहीं है तो फिर ज्यादा टैक्स कटेगा.
ग्राहकों को अपने आईटीआर की डिटेल्स भी बैंक को देनी होगी.

1 जुलाई से लगेगा ये टैक्स अगर तीन साल से नहीं फाइल किया आईटीआर
20 लाख रुपये तक नकद निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा. 
20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपये से कम की नकद निकासी पर 2 फीसदी ब्याज लगेगा (अगर पैन कार्ड होगा). पैन कार्ड न होने की दशा में 20 फीसदी टैक्स लगेगा.
एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर पैन कार्ड होने पर 5 फीसदी टीडीएस कटेगा. वहीं पैन कार्ड न होने पर 20 फीसदी टीडीएस कटेगा. 

हालांकि जिन ग्राहकों ने तीन साल का आईटीआर जमा कर रखा है उन पर 2 फीसदी टीडीएस ही लगेगा. 

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