नई दिल्लीः 1 जुलाई से देश के सबसे बड़े पेंशन फंड में शुमार योजना में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इससे लोगों के खाते पर अप्रैल से पहले वाली सुविधा फिर से शुरू हो जाएगी. अटल पेंशन योजना को संचालित करने वाली पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है. PFRDA के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक Coronavirus महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था. 30 सितंबर तक बाकी प्रीमियम देने पर कोई पेनाल्टी भी नहीं लगेगी.अटल पेंशन योजना (APY) में 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है.
असल में 1 जुलाई से इस योजना में पैसा लगाने वाले लोगों के अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे यानी ऑटो डेबिट हो जाएंगे. आपको यहां बता दें कि कोरोना संकट की वजह से अप्रैल महीने में ऑटो डेबिट की सुविधा को रोक दिया गया था. अंशधारकों को इस दौरान का ब्याज भी नहीं देना है. आमतौर पर ऐसी छूट मिलने पर 1 फीसदी का ब्याज देना होता है.
मोदी सरकार ने 2015 में APY की शुरुआत की थी. इसे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाया गया था. 40 साल तक की उम्र में इसका खाता खोला जा सकता है.
मिलती है टैक्स में छूट
APY खाते में आप जो भी रकम जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी. इसके लिए खाते में जमा रकम की रसीद दिखानी होगी.
इतना है प्रीमियम
आप 18 साल के हैं तो 60 साल बाद में 1,000 रुपये मंथली पेंशन के लिए हर महीने 42 रुपये देना होगा. वहीं, 5,000 रुपये पेंशन के लिए 60 साल पूरे होने तक हर महीने महज 210 रुपये जमा कराने होंगे. हालांकि, अगर आप 40 साल के हैं तो 1,000 रुपये के पेंशन के लिए आपको 291 रुपये और 5 हजार पेंशन के लिए 1,454 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे. इस दौरान सब्सक्राइबर की मौत होने पर नॉमिनी को 8.5 लाख रुपये मिलेंगे.