नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशभर में लगे लॉकडाउन की वजह से आपको कई जरूरी कामों को टालना पड़ा होगा. लेकिन, आपको इनके डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए समय पर सभी जरूरी काम पूरे भी करने हैं, नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. इन्हीं में से एक है पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Linking Deadline) करना. पैन आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 है. आपके लिए ये आखिरी मौका (Last Chance to Link PAN-Aadhaar) है क्योंकि इसके बाद पैन-आधार लिंक करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. अगर 30 जून तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड रद्द माना जाएगा. आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी बातें और लिंक करने की प्रक्रिया.
सरकार ने कहा है कि अगर तय तारीख से पहले पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. अगर ये दोनो डॉक्युमेंट्स लिंक नहीं हैं तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे.
एसएमएस भेजकर भी लिंक कर सकते हैं दोनों डॉक्युमेंट्स
सबसे खास बात है कि अपने पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया (PAN-Aadhaar Linking Process) बेहद आसान है और इसे चुटकी भी घर बैठे पूरा किया जा सकता है. इसके लिए आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
नहीं लिंक कराने पर रुक जाएंगे ये काम
अगर ऑनलाइन इन डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप NSDL या UTITSL के पैन सेवा केंद्र (Nearest PAN Service Center) जाकर ऑफलाइन भी इसे लिंक करा सकते हैं. समय रहते इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं किया जाता है तो इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) आपको पैन को इनवैलिड (Invalid PAN) करार दे सकता है. पैन कार्ड इनवैलिड होने के बाद इसकी मदद से न तो आप इनकम टैक्स फाइल कर पाएंगे और न ही कोई बैंक अकाउंट खोल सकेंगे. अगर आप 50,000 रुपये से ज्यादा का बैंकिंग लेनदेन करना चाहते हैं तो इसे भी नहीं पूरा कर पाएंगे.
देना पड़ सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना
आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है. साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि पैन कार्ड की कोई जानकारी भरते समय पूरी सावधानी बरतें. इसमें कोई भी गड़बड़ी आपको जुर्माना भरने के लिए मजबूर कर सकता है.
नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के लिए एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है. अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है तो आप नए पैन के लिए अप्लाई करने की जगह डूप्लीकेट पैन भी (Duplicate PAN Process) आसानी से प्राप्त कर सकते हैं.
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, गैर-प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन, एक NRI को किसी वित्तीय लेनदेन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है. वो भी इसके लिए आवदेन करने के लिए पात्र हैं. अगर उनके पास आधार है तो वो भी इसे पैन से जोड़ सकते हैं.
ऐसे करें ऑनलाइन लिंक
अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही पैन आधार को लिंक (Online Aadhaar-PAN Liking Process) करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा. वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. इस पेज में आपको पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड, आधार कार्ड पर आपका नाम भरना होगा. अगर आपके आधार कार्ड जन्मतिथि में केवल साल है तो नीचे दिए गए एक चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको दिए गए कैप्चा कोड को भरना होगा. सबसे अंत में ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा. लिंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा.