नई दिल्ली. ग्राहकों की वेरिफिकेशन पर टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के लिए राहत की खबर आई है . दूरसंचार विभाग (Department of Telecom) ने पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया है. अब हर छोटी गलती के लिए टेलीकॉम कंपनियों (Indian Telecom Companies ) पर 1 लाख़ रुपये की पेनल्टी नहीं लगेगी. सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन (Costumer Verification) के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3,000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है.
टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की खबर-दूरसंचार विभाग ने ग्राहक वेरिफिकेशन के नियम आसान कर दिए हैं. विभाग ने पेनल्टी के नियमों में ढील दी है. अब सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी. पहले कंपनी को ग्राहक आवेदन फॉर्म में हर एक गलती पर 1000 से 50000 रुपए की पेनल्टी देनी होती थी
जानिए किस मामले पर कितना जुर्माना लगता है- फोटो के साइज छोटा बड़ा या फिर गलत जगह पर फोटो चिपकाने पर 1 लाख रुपये की पेनल्टी थी.अब कंपनियों के ऊपर मात्र 150 रुपये की पेनल्टी लगेगी.
अगर कंपनी ग्राहक आवेदन फार्म जमा करने में 10 दिन से जायदा देरी करती है तभी 1 लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी. सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन नहीं होने के चलते टेलीकॉम कंपनियों पर 3000 करोड रुपए की पेनल्टी लगा चुकी है.
आपको बता दें कि एजीआर मामले सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ना चुकाने वाली टेलीकॉम कंपनियों से 10 साल का बहीखाता मांगा. साथ ही कंपनियों से यह भी कहा कि 10 साल में दिए गए टैक्स का ब्यौरा भी कोर्ट में दाखिल करें